1. सरायपाली: नशे में धुत बोलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, फिर घायल की हाथ-मुक्कों से की पिटाई

सरायपाली। जिले के कुटेला ओवरब्रिज के पास शराब के नशे में तेज और लापरवाही से बोलेरो चलाने का आरोप लगा चालक एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दिया। लेकिन यहीं नहीं रुका — एक्सीडेंट के बाद गाड़ी से उतरे दो युवकों ने सड़क पर गिरे घायल बाइक सवार से अश्लील गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्कों से जमकर मारपीट कर दी। पीड़ित की शिकायत पर सरायपाली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ताजनगर झिलमिला वार्ड नंबर 07 निवासी मोहम्मद अरशद देर रात दुकान से काम निपटाकर अपनी मोटरसाइकिल Honda Dream Yuga (CG 06 GB 3014) से घर लौट रहे थे। रात करीब 12:10 बजे जब वे कुटेला ओवरब्रिज के पास पहुंचे, तो पीछे से आ रही एक बोलेरो कार (CG 06 HC 3100) के चालक ने नशे में लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

मरहम की जगह मिली मारपीट

टक्कर लगने से पीड़ित मोटरसाइकिल सहित सड़क पर गिर पड़े, जिससे उनके बाएं पैर में चोट आई और बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद बोलेरो से दो व्यक्ति — नीरज पाणिग्राही और रौनित पाणिग्राही — उतरे और घायल पीड़ित से गाली-गलौच करने लगे। पीड़ित ने जब गालियां देने से मना किया, तो दोनों आरोपियों ने मां-बहन की गंदी गालियां देते हुए हाथ-मुक्कों से उनकी पिटाई कर दी। टक्कर और मारपीट से पीड़ित के बाएं पैर और दाहिने हाथ में गंभीर चोटें आईं।

परिचित ने किया बीच-बचाव, फिर थाने पहुंचा पीड़ित

घटना की खबर पाकर पीड़ित के परिचित वासिफ मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपियों से बीच-बचाव किया। इसके बाद पीड़ित सरायपाली थाने पहुंचे और दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

पीड़ित की रिपोर्ट पर सरायपाली पुलिस ने आरोपी नीरज पाणिग्राही और रौनित पाणिग्राही के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) (चोट पहुंचाना), धारा 125(a) (लापरवाही से वाहन चलाना), धारा 281 (लापरवाही ड्राइविंग), धारा 296 (अश्लील गाली-गलौज) तथा धारा 3(5) (साझा आपराधिक इरादा) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है।