महासमुंद। जिले के बसना थाना अंतर्गत भंवरपुर चौकी क्षेत्र के बड़े साजापाली गांव में हुई अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने महज 48 घंटों के भीतर सुलझा लिया है। मृतक परदेशी यादव की हत्या के आरोप में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि शराब पीने के दौरान पत्नी से छेड़छाड़ को लेकर हुए विवाद में दोनों आरोपियों ने परदेशी की बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई।
शार्ट पीएम रिपोर्ट से खुला हत्या का राज
इस मामले का खुलासा तब हुआ जब अस्पताल प्रबंधन द्वारा पुलिस को एक मेमो भेजा गया। सूचना मिलते ही भंवरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा किया, जहां मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले। इसके बाद शॉर्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि यह सामान्य मौत नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम (FSL) को बुलाकर घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। जब पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की, तो पता चला कि मौत से ठीक पहले परदेशी यादव को गांव के ही मनोहर कोसरिया और कोरबा के भानूप्रताप लहरे के साथ शराब पीते देखा गया था।
विवाद के बाद लात-घूंसों से पीटकर उतारा मौत के घाट
पुलिस हिरासत में कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों ने बताया कि शराब पीने के दौरान मनोहर की पत्नी से छेड़छाड़ की बात को लेकर उनके बीच तीखी बहस शुरू हो गई थी। विवाद इतना बढ़ा कि मनोहर और भानूप्रताप ने मिलकर परदेशी पर लात-घूंसों की बरसात कर दी। गंभीर चोटें आने के बाद जब परदेशी बेदम होकर गिर पड़ा, तब भी आरोपी उसे पीटते रहे जिससे वह अचेत हो गया। घबराए आरोपी उसे मोटरसाइकिल पर लादकर अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वारदात के बाद खुद को बचाने के लिए आरोपियों ने अपने खून से सने कपड़े भंवरपुर सरकारी अस्पताल के सामने एक गड्ढे में छिपा दिए थे।
"पुलिस ने घटनास्थल का वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण कर महत्वपूर्ण फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और उनके खून से सने कपड़े बरामद कर लिए गए हैं।"
— सुशील कुमार नायक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP), महासमुंद
बीएनएस (BNS) की धाराओं के तहत कार्रवाई, भेजे गए जेल
भंवरपुर चौकी पुलिस ने पुख्ता सबूतों और आरोपियों के इकबालिया बयान के आधार पर दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम:
  1. मनोहारी कोसरिया (37 वर्ष) – निवासी: ग्राम बड़े साजापाली, चौकी भंवरपुर, थाना बसना, जिला महासमुंद।
  2. भानूप्रताप लहरे (37 वर्ष) – निवासी: कुदरीपारा, बांकी मोंगरा, जिला कोरबा।