नगर निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, आज श्री रामनवमी के अवसर पर शहर की सभी छोटी-बड़ी मांस-मटन की दुकानें और बूचड़खाने अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे। यह आदेश केवल खुले बाजारों के लिए ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए भी समान रूप से लागू है।
प्रतिबंध के मुख्य बिंदु:
सार्वजनिक बिक्री: शहर के किसी भी जोन में मांस या मटन की दुकान खोलने की अनुमति नहीं है।
होटल और ढाबे: आदेश स्पष्ट करता है कि होटलों, ढाबों या रेस्टोरेंट के भीतर भी मांसाहारी व्यंजन परोसना या बेचना प्रतिबंधित रहेगा।
निरीक्षण दल: सभी जोनों के स्वच्छता अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में सघन पेट्रोलिंग करें और सुनिश्चित करें कि आदेश का अक्षरशः पालन हो।
उल्लंघन पर दंड के प्रावधान: नगर निगम ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी दुकानदार या होटल संचालक इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो:
संबंधित प्रतिष्ठान का पूरा सामान जब्त कर लिया जाएगा।
संचालक के विरुद्ध भारी जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है
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