हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए 'ड्रेस कोड' लागू: जींस-टीशर्ट पर बैन; सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने पर होगी कार्रवाई

हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए 'ड्रेस कोड' लागू: जींस-टीशर्ट पर बैन; सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने पर होगी कार्रवाई

12, 2, 2026

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शिमला (19 मार्च 2026): हिमाचल प्रदेश के कार्मिक विभाग (Department of Personnel) ने प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। सरकार का मानना है कि दफ्तरों में पेशेवर माहौल (Professional Environment) बनाए रखने के लिए यह बदलाव अनिवार्य है।

1. ड्रेस कोड: क्या पहनें और क्या नहीं?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कार्यालय की गरिमा बनाए रखने के लिए 'कैजुअल' कपड़ों की अनुमति नहीं होगी:

  • पुरुष कर्मचारियों के लिए: केवल फॉर्मल शर्ट और पैंट/ट्राउजर पहनना अनिवार्य होगा। जींस और टी-शर्ट पहनकर दफ्तर आने पर पाबंदी लगा दी गई है।

  • महिला कर्मचारियों के लिए: साड़ी, सलवार-सूट या अन्य शालीन फॉर्मल ड्रेस ही मान्य होगी। पार्टी वियर या भड़कीले कपड़ों को अनुपयुक्त माना गया है।

  • उद्देश्य: सरकारी कार्यालयों की छवि को अधिक अनुशासित और गंभीर बनाना।

2. सोशल मीडिया पर 'डिजिटल' लगाम

पहनावे के साथ-साथ कर्मचारियों की 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' को भी केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के दायरे में लाया गया है:

  • नीतियों की आलोचना प्रतिबंधित: कोई भी कर्मचारी सार्वजनिक मंचों या सोशल मीडिया (WhatsApp, Facebook, X) पर सरकार की नीतियों के खिलाफ निजी राय साझा नहीं कर सकेगा।

  • धार्मिक और राजनीतिक टिप्पणी: सरकारी सेवा में रहते हुए किसी भी राजनीतिक दल या धार्मिक विवाद पर टिप्पणी करना अनुशासनहीनता माना जाएगा।

  • दस्तावेजों की गोपनीयता: बिना अनुमति के सरकारी फाइल, फोटो या संवेदनशील जानकारी सोशल मीडिया पर डालना 'ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट' के तहत दंडनीय होगा।

3. उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

कार्मिक विभाग ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों की अनदेखी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी विभागाध्यक्षों (HODs) को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के आचरण और पहनावे की नियमित निगरानी करें।

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