भोपाल: सेंट्रल जेल में 'खूनी' भिड़ंत; उम्रकैद के कैदी ने दो बंदियों के गालों को ब्लेड से चीरा, कोर्ट ने भी सुनाई 5 साल की सजा

भोपाल: सेंट्रल जेल में 'खूनी' भिड़ंत; उम्रकैद के कैदी ने दो बंदियों के गालों को ब्लेड से चीरा, कोर्ट ने भी सुनाई 5 साल की सजा

2, 3, 2026

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भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अपराध और न्याय से जुड़ी दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। जहाँ एक ओर गांधीनगर स्थित केंद्रीय जेल में कैदियों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, वहीं दूसरी ओर जिला अदालत ने पिता-पुत्र पर हमला करने वाले चार दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है।

1. सेंट्रल जेल में अड़ीबाजी: ब्लेड से किया जानलेवा हमला

गांधीनगर स्थित केंद्रीय जेल (Central Jail) में बुधवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सजायाफ्ता बंदी ने दो अन्य कैदियों पर ब्लेड से हमला कर दिया।

  • विवाद की वजह: प्राथमिक जांच में सामने आया है कि कैदियों के बीच रुपयों के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था।

  • हमलावर और पीड़ित: हत्या के मामले में उम्रकैद काट रहे फरहान उर्फ मामू ने अचानक अरबाज शेख (पॉक्सो एक्ट का बंदी) और शुभम राय उर्फ भूरा (अड़ीबाजी का बंदी) पर हमला कर दिया।

  • चोटें: फरहान ने ब्लेड से दोनों के गालों पर वार किए, जिससे वे लहूलुहान हो गए। जेल प्रबंधन की शिकायत पर गांधीनगर थाना पुलिस ने फरहान के खिलाफ मारपीट और जेल नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है।

2. कोर्ट का फैसला: पिता-पुत्र पर हमला करने वाले 4 दोषियों को जेल

राजधानी की जिला अदालत ने एक पुराने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए चार आरोपियों को जेल की सजा सुनाई है।

  • मामला: पारिवारिक विवाद के चलते अकरम अंसारी, वसीम अंसारी, इमरान अंसारी और शाहरुख खान ने फरियादी अरबाज खान और उनके पिता फसर खान पर चाकू और लोहे की रॉड से हमला किया था।

  • सजा का ऐलान: अपर सत्र न्यायाधीश जैनुल आब्दीन ने चारों को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, प्रत्येक पर 4,000-4,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

  • न्यायिक टिप्पणी: न्यायालय ने कहा कि धारदार हथियारों से किया गया हमला गंभीर अपराध है और समाज में कड़ा संदेश देने के लिए दोषियों को दंडित करना आवश्यक है।

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