ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत अर्जी: हर्निया सर्जरी के लिए मांगी एक महीने की राहत; 19 मार्च को होगी अदालत में सुनवाई
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ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत अर्जी: हर्निया सर्जरी के लिए मांगी एक महीने की राहत; 19 मार्च को होगी अदालत में सुनवाई

12, 2, 2026

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नयी दिल्ली: दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी ताहिर हुसैन ने चिकित्सा आधार पर 20 मार्च से 20 अप्रैल 2026 तक अंतरिम जमानत के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका दायर की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत इस पर गुरुवार को विचार करेगी।

अर्जी के मुख्य बिंदु:

  • बीमारी का हवाला: ताहिर हुसैन के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को हर्निया (Hernia) की गंभीर समस्या है। डॉक्टरों ने तत्काल सर्जरी और उसके बाद लंबे समय तक 'पोस्ट-ऑपरेटिव केयर' (ऑपरेशन के बाद की देखभाल) की सलाह दी है।

  • हिरासत का समय: ताहिर हुसैन 6 अप्रैल 2020 से लगातार जेल में हैं। उन पर दंगों की फंडिंग और हिंसा भड़काने की बड़ी साजिश (UAPA के तहत) के गंभीर आरोप हैं।

  • पिछला रिकॉर्ड: उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें प्रचार के लिए पैरोल दी गई थी। हालांकि, इसी साल 29 जनवरी 2026 को अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उन पर लगे आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं।

मामले की पृष्ठभूमि और सह-आरोपी:

  1. साजिश का आरोप: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का आरोप है कि ताहिर हुसैन ने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा की योजना बनाई थी।

  2. अन्य मुख्य चेहरे: इस मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और खालिद सैफी जैसे 20 अन्य लोग भी आरोपी हैं।

  3. दंगों का असर: फरवरी 2020 की उस हिंसा में 53 लोगों की जान गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

आगे क्या?

अदालत ने जेल अधिकारियों से ताहिर हुसैन की मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। 19 मार्च को होने वाली सुनवाई में यह तय होगा कि क्या उन्हें निजी अस्पताल में सर्जरी कराने की अनुमति दी जाएगी या जेल प्रशासन को ही उचित उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाएगा।

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