राजपाल यादव को हाईकोर्ट से राहत: चेक बाउंस मामले में जेल जाने से बचे अभिनेता; अब तक जमा किए ₹4.25 करोड़
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राजपाल यादव को हाईकोर्ट से राहत: चेक बाउंस मामले में जेल जाने से बचे अभिनेता; अब तक जमा किए ₹4.25 करोड़

12, 2, 2026

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नयी दिल्ली: न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं (Revision Petitions) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने माना कि अभिनेता न तो कानून से भाग रहे हैं और न ही भुगतान से कतरा रहे हैं।

सुनवाई के मुख्य बिंदु:

  • बड़ी राशि का भुगतान: अदालत ने रेखांकित किया कि राजपाल यादव अब तक ₹4.25 करोड़ जमा कर चुके हैं। बुधवार को सुनवाई के दौरान उनके वकील ₹25 लाख का अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट (DD) भी साथ लाए थे।

  • अदालत की टिप्पणी: न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, "उन्होंने काफी बड़ी रकम का भुगतान कर दिया है, वह जेल में भी रह चुके हैं और नियमित रूप से कोर्ट आ रहे हैं। धारा 138 (चेक बाउंस) के मामले में इससे ज्यादा और क्या चाहिए?"

  • सजा पर रोक: उच्च न्यायालय ने उनकी सजा को निलंबित रखने की मियाद 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है। तब तक अदालत उनकी मुख्य अपील पर विस्तार से सुनवाई करेगी।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह विवाद 2010 में शुरू हुआ था जब राजपाल यादव ने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए दिल्ली के एक व्यवसायी से ₹5 करोड़ का ऋण लिया था।

  1. 2018: मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें चेक बाउंस का दोषी ठहराया।

  2. 2019: सत्र न्यायालय (Sessions Court) ने इस दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जिसे अभिनेता ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

  3. कानूनी धारा: यह मामला परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के तहत दर्ज है।

अगला कदम:

अदालत अब 1 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई में यह तय करेगी कि जमा की गई राशि शिकायतकर्ता को कब और कैसे दी जानी चाहिए और क्या दोषसिद्धि को पूरी तरह रद्द किया जा सकता है।

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