ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार का 'हंटर': 'गेम ऑफ स्किल' और 'गेम ऑफ चांस' के बीच खिंची स्पष्ट रेखा; अवैध सट्टेबाजी ऐप्स पर पूर्ण प्रतिबंध
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ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार का 'हंटर': 'गेम ऑफ स्किल' और 'गेम ऑफ चांस' के बीच खिंची स्पष्ट रेखा; अवैध सट्टेबाजी ऐप्स पर पूर्ण प्रतिबंध

12, 2, 2026

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नयी दिल्ली (4 अप्रैल 2026): इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारत के विशाल ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विनियमित करने के लिए 'गेमिंग आचार संहिता 2026' जारी कर दी है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य वास्तविक कौशल (Skill) वाले खेलों को बढ़ावा देना और सट्टेबाजी (Betting) के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है।

मुख्य बिंदु और विस्तृत विश्लेषण:

  • सख्त वर्गीकरण: अब कंपनियों को प्रमाणित करना होगा कि उनका खेल पूरी तरह से खिलाड़ी की मानसिक क्षमता पर आधारित है। 'लूडो' या 'क्रिकेट फैंटेसी' जैसे खेलों के लिए नए एल्गोरिदम ऑडिट अनिवार्य कर दिए गए हैं।

  • विदेशी सट्टेबाजी पर प्रहार: सरकार ने 200 से अधिक विदेशी सट्टेबाजी साइटों को ब्लॉक कर दिया है जो भारतीय मुद्रा को अवैध रूप से बाहर भेज रही थीं। अब केवल भारत में पंजीकृत और कर (GST) चुकाने वाली कंपनियां ही काम कर सकेंगी।

  • उपभोक्ता सुरक्षा: गेमिंग एडिक्शन को रोकने के लिए 'अनिवार्य ब्रेक' और 'दैनिक खर्च की सीमा' (Spending Limit) जैसे फीचर्स को ऐप में शामिल करना जरूरी होगा। साथ ही, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य कर दी गई है।

  • राजस्व और विकास: इस स्पष्ट नीति से वैश्विक गेमिंग दिग्गजों ने भारत में ₹10,000 करोड़ के निवेश का वादा किया है, जिससे अगले दो वर्षों में 5 लाख नए रोजगार सृजित होंगे।

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