उत्तराखंड में सख्त 'भू-कानून' लागू: बाहरी व्यक्तियों के लिए कृषि भूमि खरीदने पर पाबंदी; मूल निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला
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उत्तराखंड में सख्त 'भू-कानून' लागू: बाहरी व्यक्तियों के लिए कृषि भूमि खरीदने पर पाबंदी; मूल निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला

12, 2, 2026

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देहरादून (4 अप्रैल 2026): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उत्तराखंड में नए और सख्त भूमि कानून (Land Law) को मंजूरी दे दी है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य राज्य की सीमित कृषि भूमि और जनसांख्यिकी की रक्षा करना है।

मुख्य बिंदु और विस्तृत विश्लेषण:

  • पाबंदी: अब कोई भी बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि नहीं खरीद सकेगा। व्यावसायिक उपयोग के लिए भी कड़ी शर्तों का पालन करना होगा।

  • जांच: पिछले 10 वर्षों में खरीदे गए भूखंडों की जांच की जाएगी। यदि भूमि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं हुआ जिसके लिए वह खरीदी गई थी, तो उसे सरकार वापस ले लेगी।

  • जनता की मांग: उत्तराखंड में लंबे समय से सख्त भू-कानून की मांग को लेकर आंदोलन चल रहे थे।

  • अपवाद: औद्योगिक इकाइयों और पर्यटन परियोजनाओं के लिए केवल सरकार द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में ही भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

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