चुनाव आयोग का सख्त रुख: साइलेंस पीरियड और एग्जिट पोल के लिए नई एडवाइजरी जारी; उल्लंघन पर 2 साल की जेल और भारी जुर्माना
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चुनाव आयोग का सख्त रुख: साइलेंस पीरियड और एग्जिट पोल के लिए नई एडवाइजरी जारी; उल्लंघन पर 2 साल की जेल और भारी जुर्माना

12, 2, 2026

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नयी दिल्ली (4 अप्रैल 2026): भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों और उपचुनावों को देखते हुए मीडिया संस्थानों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने 'रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951' की धारा 126ए का हवाला देते हुए एग्जिट पोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

मुख्य बिंदु और विस्तृत विश्लेषण:

  • एग्जिट पोल पर पाबंदी: चुनाव आयोग ने अधिसूचित किया है कि 9 अप्रैल 2026 (सुबह 7:00 बजे) से 29 अप्रैल 2026 (शाम 6:30 बजे) के बीच किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का प्रकाशन या प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

  • साइलेंस पीरियड (48 घंटे): मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले का समय 'साइलेंस पीरियड' कहलाता है। इस दौरान टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसी सामग्री के प्रसारण पर रोक रहेगी जो किसी विशेष दल या उम्मीदवार के पक्ष में जनमत को प्रभावित कर सकती हो। इसमें ओपिनियन पोल का प्रदर्शन भी शामिल है।

  • मीडिया के लिए निर्देश: ईसीआई ने स्पष्ट किया है कि टीवी चैनलों पर होने वाली बहस (डिबेट) में शामिल पैनलिस्टों के विचारों को भी चुनाव आचार संहिता के दायरे में रखा जाएगा।

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