अंबिकापुर में दुर्गा पूजा के दौरान सड़क किनारे भंडारा और रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक

अंबिकापुर में दुर्गा पूजा के दौरान सड़क किनारे भंडारा और रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक

11, 8, 2025

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अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ – 22 सितंबर 2025 को अंबिकापुर में आगामी दुर्गा पूजा के मद्देनज़र प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, सड़क किनारे भंडारा लगाने और रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर कड़ी रोक लगा दी गई है। यह निर्णय सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए लिया गया है।

आदेश का उद्देश्य

प्रशासन का मुख्य उद्देश्य था:

  • सड़क पर यातायात की सुगमता बनाए रखना।

  • ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना।

  • सार्वजनिक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना।

आदेश की मुख्य बातें

  1. सड़क किनारे भंडारा पर रोक: सार्वजनिक स्थानों पर सड़क किनारे भंडारा लगाने की अनुमति नहीं होगी। आयोजकों को वैकल्पिक स्थानों पर भंडारा आयोजित करने के लिए कहा गया है।

  2. रात 10 बजे के बाद डीजे पर रोक: रात 10 बजे के बाद किसी भी सार्वजनिक स्थान पर डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और नागरिकों की नींद में विघ्न न डालने के लिए लिया गया है।

  3. अनुमति प्राप्त स्थानों पर आयोजन: आयोजकों को वैकल्पिक स्थानों पर आयोजन करने के लिए कहा गया है, जहाँ यातायात और सार्वजनिक शांति पर कोई प्रभाव न पड़े।

आयोजकों की प्रतिक्रिया

आयोजकों ने प्रशासन के आदेश का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इस निर्णय से:

  • सार्वजनिक शांति बनी रहेगी।

  • ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी।

  • आयोजन की गरिमा बनी रहेगी।

नागरिकों की प्रतिक्रिया

नागरिकों ने भी प्रशासन के इस कदम का समर्थन किया है। उनका कहना है कि:

  • ध्वनि प्रदूषण से निजात मिलेगी।

  • सड़क पर यातायात में सुधार होगा।

  • शांति बनी रहेगी।

निष्कर्ष

अंबिकापुर में दुर्गा पूजा के दौरान सड़क किनारे भंडारा और रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक लगाने का प्रशासन का निर्णय सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और नागरिकों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इस आदेश से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि दुर्गा पूजा का आयोजन शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो।

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