पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

11, 8, 2025

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रायपुर, छत्तीसगढ़ – पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। यह मामला राज्य में चल रहे ₹2,100 करोड़ के कथित शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें चैतन्य बघेल को आरोपी बनाया गया है।


🧾 मामले का विवरण

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जुलाई 2025 में चैतन्य बघेल को मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अवैध शराब कारोबार से प्राप्त ₹1,000 करोड़ से अधिक की राशि का प्रबंधन किया और उसमें से ₹22 करोड़ का निवेश अपने रियल एस्टेट व्यवसाय में किया। इसमें से ₹16.7 करोड़ की राशि को कथित रूप से शेल कंपनियों के माध्यम से लाया गया था। ED ने इस मामले में 7,039 पृष्ठों की आरोपपत्र दाखिल की है, जिसमें डिजिटल साक्ष्य भी शामिल हैं 


⚖️ उच्च न्यायालय का निर्णय

चैतन्य बघेल ने अग्रिम जमानत के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। हालांकि, न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिससे उन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने भी भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी से सुरक्षा देने की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें उच्च न्यायालय से राहत लेने की सलाह दी थी 


🗣️ राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ

इस मामले ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा बताते हुए विरोध प्रदर्शन किए हैं। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस के विरोध को "नेता-केंद्रित ड्रामा" करार दिया है, और आरोप लगाया है कि कांग्रेस केवल एक परिवार की रक्षा कर रही है

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