कंगना रनौत को बठिंडा कोर्ट ने व्यक्तिगत हाज़िरी के लिए नोटिस दिया

कंगना रनौत को बठिंडा कोर्ट ने व्यक्तिगत हाज़िरी के लिए नोटिस दिया

29, 9, 2025

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बठिंडा की अदालत ने अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत को 27 अक्टूबर 2025 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देश दिया है। यह कदम 73 वर्षीय किसान महिंदर कौर द्वारा दर्ज मानहानि (डिफेमेशन) मामले से जुड़ा है।

यह मामला 2020–21 के किसान आंदोलन के दौरान कंगना द्वारा किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है। पोस्ट में उन्होंने महिंदर कौर की पहचान गलती से शहीदीनगर की प्रसिद्ध़ बिलकिस बानो के रूप में की और यह संकेत दिया कि ऐसे लोग केवल 100 रुपये में विरोध प्रदर्शन के लिए रखे जा सकते हैं।


कोर्ट का फैसला और आदेश

29 सितंबर 2025 को अदालत ने कंगना रनौत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले के प्रारंभिक चरण में व्यक्तिगत उपस्थिति से कोई छूट नहीं दी जा सकती।

अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए नया समन जारी किया, और इसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के माध्यम से उन्हें पहुँचाने का आदेश दिया।


हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

कंगना ने पहले पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में इस मानहानि मामले को रद्द करने का प्रयास किया था। दोनों अदालतों ने उनकी याचिकाएँ खारिज कर दीं।

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि उनका पोस्ट “सिर्फ़ रिट्वीट नहीं था” और इसमें उन्होंने “अतिरिक्त तड़का” जोड़ दिया, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया। इसके बाद कंगना ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका वापस ले ली।


आगे की प्रक्रिया

बठिंडा कोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि कंगना रनौत के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी है और अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2025 को होगी।

अदालत का यह कदम यह भी संदेश देता है कि सोशल मीडिया पोस्ट और सार्वजनिक बयानों के लिए कानूनी जिम्मेदारी अनिवार्य है। इसके साथ ही यह मामला देश में मानहानि और व्यक्तिगत सम्मान से जुड़े कानूनों की गंभीरता को भी दर्शाता है।

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