मुंबई/नयी दिल्ली (4 अप्रैल 2026): केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने फिल्मों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक तकनीक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब यदि किसी फिल्म में एआई का उपयोग करके किसी मृत कलाकार को दिखाया जाता है या चेहरे बदले जाते हैं, तो उसे स्पष्ट रूप से स्क्रीन पर बताना होगा।

मुख्य बिंदु और विस्तृत विश्लेषण:

  • अनिवार्य लेबलिंग: सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2026 के तहत, सभी सिंथेटिक मीडिया (SGI) को प्रमुखता से लेबल करना अनिवार्य है।

  • कॉपीराइट और सहमति: किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के एआई डिजिटल अवतार का उपयोग करने के लिए उनके कानूनी वारिसों की लिखित सहमति आवश्यक होगी।

  • भ्रामक सामग्री पर रोक: ऐसी किसी भी एआई सामग्री को सेंसर किया जाएगा जो ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ती है या समाज में भ्रम फैलाती है।

  • सजा का प्रावधान: नियमों का उल्लंघन करने पर फिल्म की रिलीज पर रोक और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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